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मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (महाराष्ट्र) · महाराष्ट्र शासन · DIC एवं MSKVIB

पुणे में CMEGP लोन सहायता

नए सूक्ष्म और लघु उद्यम स्थापित करने हेतु महाराष्ट्र का क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम।

जानकारी की अंतिम समीक्षा: 23 अक्टूबर 2026आधिकारिक स्रोत: maha-cmegp.gov.in

योजना का परिचय

CMEGP महाराष्ट्र शासन का कार्यक्रम है, जो मार्जिन मनी सब्सिडी सहित बैंक ऋण के माध्यम से नए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सहायता देकर स्वरोज़गार को बढ़ावा देता है। इसे जिला उद्योग केंद्र (DIC) और महाराष्ट्र राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से लागू किया जाता है।

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम प्रोजेक्ट लागत सामान्यतः विनिर्माण के लिए ₹50 लाख और सेवा / कृषि-आधारित गतिविधियों के लिए ₹20 लाख है।

लक्षित लाभार्थी

  • नया उद्यम स्थापित करने वाले महाराष्ट्र के निवासी
  • पहली पीढ़ी के उद्यमी
  • अधिसूचित अधिक सब्सिडी वाली विशेष श्रेणियाँ

मुख्य विशेषताएँ

  • सामान्य श्रेणी के लिए प्रोजेक्ट लागत का 15% (शहरी) / 25% (ग्रामीण) सब्सिडी
  • SC/ST, महिला, पूर्व सैनिक और दिव्यांग जैसी विशेष श्रेणियों के लिए 25% (शहरी) / 35% (ग्रामीण)
  • स्वयं का योगदान 10% (सामान्य) या 5% (विशेष श्रेणी)
  • शेष राशि बैंक द्वारा टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल के रूप में

वर्तमान पात्रता (सारांश)

  • महाराष्ट्र का अधिवास
  • आयु 18 से 45 वर्ष, विशेष श्रेणियों को अधिसूचित छूट
  • बड़े प्रोजेक्ट हेतु दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता (जैसे ₹10 लाख से अधिक पर 7वीं पास और ₹25 लाख से अधिक पर 10वीं पास)
  • केवल नए उद्यम; प्रति परिवार एक लाभार्थी

सामान्य दस्तावेज़

  • आधार, PAN और फोटो
  • अधिवास प्रमाणपत्र
  • शैक्षिक प्रमाणपत्र
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • श्रेणी प्रमाणपत्र और ग्रामीण क्षेत्र प्रमाणपत्र (जहाँ लागू)

आवेदन प्रक्रिया

  1. 1

    प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ CMEGP पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।

  2. 2

    DIC / KVIB टास्क फोर्स आवेदन की जाँच करती है।

  3. 3

    अनुशंसित प्रस्ताव मूल्यांकन और स्वीकृति हेतु बैंकों को भेजे जाते हैं।

  4. 4

    आवश्यक उद्यमिता प्रशिक्षण पूरा करें; सब्सिडी बैंक के माध्यम से जारी होती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं PMEGP और CMEGP दोनों में आवेदन कर सकता हूँ?

एक ही उद्देश्य के लिए एक प्रोजेक्ट को सामान्यतः दो योजनाओं में सब्सिडी नहीं मिलती। अपनी प्रोफ़ाइल के अनुसार उपयुक्त योजना चुनें; हम तुलना में मदद कर सकते हैं।

सरकारी योजनाएँ समय-समय पर बदलती रहती हैं। आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम दिशानिर्देश अवश्य जाँचें। आवेदन की प्रक्रिया और स्वीकृति केवल कार्यान्वयन एजेंसी और ऋणदाता द्वारा की जाती है।

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